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देश में चल रही 20 से ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी! 2014 से अब तक 12 हो चुकी हैं बंद, सरकार ने संसद में दी जानकारी..

देश के केंद्रीय मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि 2014 से 2024 के बीच 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि फर्जी विश्नविद्यालयों के खिलाफ हमारी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी..UGC ने देशभर में 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है. इनमें दिल्ली में सबसे अधिक 8 संस्थान शामिल हैं. आयोग ने राज्यों से इन संस्थानों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है और छात्रों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है...

देश की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी सरकार इस कार्यकाल में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एक अभियान चला रही है हम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करते हैं कि देश के कई हिस्सों में चल रही लगभग 21 फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में जागरूकता फैलाएं और छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला लेने से रोका जाए।

UGC ने देशभर में 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है. इनमें दिल्ली में सबसे अधिक 8 संस्थान शामिल हैं. आयोग ने राज्यों से इन संस्थानों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है और छात्रों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है

सरकार ने संसद में बताया है कि 2014 से 2024 के बीच में 12 फर्जी यूनिवर्सिटी को बंद कराया गया है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी सरकार इस कार्यकाल में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एक अभियान चला रही है हम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करते हैं कि देश के कई हिस्सों में चल रही लगभग 21 फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में जागरूकता फैलाएं और छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला लेने से रोका जाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं सांसदों से अपील करता हूं, जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और छात्रों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची का प्रचार करें। इस तरह के प्रयासों से छात्र इस तरह के झूठे दावों का शिकार होने से बचेंगे।”


यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) ने देश में मौजूद फ़र्ज़ी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. UGC की इस लिस्ट में 21 संस्थानों के नाम हैं. संस्थान ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है. UGC केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है.

उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकारों से भी छात्रों को धोखा देने और खुद को “विश्वविद्यालय” बताकर डिग्री देने और अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द का इस्तेमाल करने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मजूमदार ने कहा, “अगर हम सीधी कार्रवाई करेंगे तो संघवाद पर सवाल उठेंगे।” मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार/यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को यह भी सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या उनके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं।”

उन्होंने कहा कि कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं और अवैध डिग्री देने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

UGC ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये 21 संस्थान ‘यूनिवर्सिटी’ की मान्यता नहीं रखते, इसके बावजूद ये छात्रों को डिग्री दे रहे हैं. अपने संस्थान के नाम में ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. इससे कई छात्रों का नुकसान हो रहा है. UGC ने राज्य सरकारों को इन फ़र्ज़ी यूनिवर्सिटी पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है. इस लिस्ट में दिल्ली की 8, उत्तर प्रदेश की 4, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरला की दो-दो, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और कर्नाटक के एक-एक संस्थान के नाम शामिल हैं.

UGC ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा है. साथ ही, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इन फ़र्ज़ी संस्थानों को बंद करवाने का आदेश दिया है. UGC ने ये भी कहा है कि अगर उनके राज्य में कोई और फ़र्ज़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो फ़ौरन उनके बारे में केंद्र सरकार और UGC को बताएं.UGC ने ये भी निर्देश दिया है कि इन संस्थानों के बारे में छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को जागरूक किया जाए. इसके लिए सोशल मीडिया पर पब्लिक नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.

फ़र्ज़ी यूनिवर्सिटीज के नाम

– क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश.
– बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश.
– यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
– वोकेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
– एडीआर सेंट्रिक जुरिडीसिअल यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
– इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिल्ली.
– विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिल्ली.
– आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), दिल्ली.
– ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, दिल्ली.
– कमर्सिअल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली.
– बड़ागांवीं सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी, बेलगांव, कर्नाटक.
– सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, किशनअट्टम, केरल.
– इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ प्रॉफेटिक मेडिसिन, कुन्नमंगलम, कोझिकोड, केरल.
– श्री बोधि एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन, पुड्डुचेरी.
– नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.
– भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
– महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश.
– गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश.
– इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल.
– इंस्टिट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल
– राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र.

भारत में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची (List of Fake Universities in India) हर साल यूजीसी द्वारा जारी की जाती है, ताकि छात्रों को डिग्री कोर्स न करने की चेतावनी दी जा सके, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। वर्तमान में, भारत में 20 फर्जी विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके पास छात्रों को कोई डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, दो और संस्थान लखनऊ में भारतीय शिक्षा परिषद (Bhartiya Shiksha Parishad) और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली (Indian Institute of Planning and Management in New दिल्ली) को यूजीसी अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) का उल्लंघन करते हुए पाया गया है और वर्तमान में अदालत में मुकदमा चल रहा है।

यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार, विश्वविद्यालय केवल तभी डिग्री प्रदान कर सकते हैं, यदि वे केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित हों। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित डीम्ड संस्थान भी डिग्री प्रदान करने के पात्र हैं। इसके अलावा, जो संस्थान संसद के एक अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त हैं, वे छात्रों को डिग्री प्रदान करने के पात्र हैं। यदि आप यूजीसी द्वारा भारत में 2024 में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची के बारे में अधिक जानना चाहते हैं,

भारत में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची 2024 (List of Fake Universities in India 2024)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (यूजीसी) देश में उच्च शिक्षा का नोडल नियामक है जो देश भर के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर नज़र रखता है। यहां 2024 में भारत में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची (List of Fake Universities in India 2024) दी गई है।

1.बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
आंध्र प्रदेश

2.क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर

3.ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS), बीडीओ ऑफिस के पास, अलीपुर
दिल्ली

4.कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज
दिल्ली

5.ूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी
दिल्ली

6.वोकेशनल यूनिवर्सिटी
दिल्ली

7.एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेस
दिल्ली
8.इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
दिल्ली

9.विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सेवासदन
दिल्ली
10.आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी
दिल्ली
11.बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, बेलगाम
कर्नाटक

12.सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, किशनट्टम
केरल

14.इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रॉफेटिक
मेडिसिन (IIUPM), कुन्नमंगलम कोझिकोड
केरल

15. राजा अरबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
महाराष्ट्र

16.श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वजुथवूर रोड
उत्तर प्रदेश

17.गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

18. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

19. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

20. महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा
पश्चिम बंगाल

21. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया (Bible Open University of India), विशाखापत्तनम में प्रवेश नहीं लेना चाहिए। यूजीसी ने अधिसूचित किया है कि यह विश्वविद्यालय केंद्रीय कानूनों, राज्य कानूनों और स्टैंडअलोन संस्थानों के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए यह कोर्सेस की पेशकश नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों को आधिकारिक तौर पर फर्जी घोषित किया गया है। यूजीसी द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने के हकदार नहीं हैं। छात्रों को इन फर्जी विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी छात्र को किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज की मान्यता के संबंध में कोई संदेह है, तो आप अपने प्रश्न हमारे QnA सेक्शन पर भी पोस्ट कर सकते हैं।

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Vishal Leel

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