
श्रवण साहू, धमतरी. कल ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा, जिसको लेकर प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। किसके सिर ताज होगा और किसे पांच साल का वनवास होगा यह कल 11 बजे तक पता चल जाएगा। जिले के सभी 6 नगरीय निकायों में कल 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत् डाले गये वोटों की गिनती सभी निकायों में बने स्ट्रांग रूम स्थल पर होगी। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए सभी मतगणना केन्द्रों पर जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गयी है।
मोबाईल, लेपटॉप, स्मार्टवॉच सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मतगणना हॉल में ले जाने की मनाही
मतगणना हाल में किसी भी व्यक्ति को मोबाईल, लैपटाप, स्मार्टवॉच, कैमरे आदि इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना में लगे विशेष अधिकारी-कर्मचारी केवल रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति से अपने मोबाईल अंदर ले जा सकेंगें। मीडिया प्रतिनिधी फोटो-वीडियोग्राफी के लिए वीडियो कैमरा और स्टिल फोटो कैमरा ले जा सकेंगे, परन्तु मोबाईल से वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगरपालिक निगम धमतरी के 40 वार्डों सहित पांच नगर पंचायतो कुरूद, मगरलोड, नगरी, आमदी और भखारा के 15-15 वार्डों के लिए 15 फ़रवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। नगर निगम धमतरी के वार्ड 15, 23, 35 में 3 राउंड में और बाकी में दो राउंड में मतगणना होगी। नगर पंचायत कुरूद में वार्ड 11 और 14 में दो राउंड बाकी एक राउंड तथा भखारा, आमदी, मगरलोड एवं नगरी नगर पंचायत में 1-1 राउंड में मतगणना होगी। प्रति टेबल एक गणना अभिकर्ता और 2 सहायक रहेंगे। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए हर टेबल पर एक अभिकर्ता एवं वार्ड पार्षद के लिए उसी टेबल पर एक अभिकर्ता होगा। पहले ईडीबी की गणना की जाएगी, उसके 30 मिनट बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। धमतरी नगर निगम की मतगणना में 160, कुरुद, भखारा, नगरी, आमदी और मगरलोड में 60-60 अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
परिचय पत्र के साथ प्रातः 8 बजे से करना होगा प्रवेश
नगरीय निकायों के लिए बनाये गए प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों-गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होंगे तथा रिटर्निंग आफिसर-सहायक रिटर्निग आफिसर एवं गणना में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें। मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए मतगणना दल तथा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों, प्रत्याशियों को दिया गया परिचय पत्र और राजनीतिक नेताओं और अभिकर्ताओं सहित पत्रकारों के लिए पास जारी किया गया है। असुविधाओं से बचने के लिए सभी अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 8 बजे तक प्रवेश करेंगे।
मोबाइल ले जाने की नहीं होगी अनुमति
मतगणना परिसर में मीडिया सेन्टर और कम्प्युनिकेशन सेन्टर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्टवॉच, लेपटॉप, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल में केवल रिटर्निग आफिसर-सहायक रिटर्निग आफिसर, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं ऑब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में डयूटी पर तैनात लोक सेवक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता को जाने की अनुमति होगी। मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना कक्ष में निर्धारित क्रम में बैठना होगा
आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता फिर मान्यता प्राप्त राज्यीय दलां के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता इसके बाद पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता बैठेंगे। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अुनमति नहीं होगी। गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन प्रारूप 18 (क) के भाग एक (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप) लेकर आना अपेक्षित है।
सर्वप्रथम डाकमत पत्रों की होगी गणना
स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। रिटर्निग ऑफिसर के द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्र में सर्वप्रथम महापौर-अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जायेगी। तत्पश्चात् एक-एक करके क्रम से सभी वार्डो के लिए प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जाएगी। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् मतदान मशीनों (ईवीएम) में रिकॉर्ड किये गये मतों की गणना की जाएगी।
अनुशासन बनाये रखना होगा, निर्देशों का उल्लंघन करने पर होंगे बाहर
मतगणना हॉल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाई रखी जायेगी। रिटर्निग आफिसर-सहायक रिटर्निग आफिसर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को मतगणना हॉल में बाहर भेजा जा सकता है। मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों-गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सकें।