
रिपोर्ट
जिला संवाददाता – दुष्यन्त वर्मा
श्रावस्ती। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 11 से 25 मार्च, 2025 के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं व 16 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न तथा पात्रगृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण भी होगा।
उक्त वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा। उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि राशनकार्ड धारक/लाभार्थी का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगाने के पश्चात तुरंत ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है तो उन उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।