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अवैध खनन एवं परिवहन के दृष्टिगत डीएम का सख्त निर्देश

कुशीनगर।जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि छोटी गण्डक नदी क्षेत्र नेबुआ नौरंगिया, कुर्मीपट्टी, नौका टोला, कुटिया, सिधावट, रामबाग, बभनौली, सुअरहॉ, सोहसा, परवरपार, गडेरीपट्टी, मथौली (फरदहा), मुड़िला हरपुर, लालीपार, डुमरी स्वांगीपट्टी, रेघवनिया, महुआडीह, दुबौली, अकटहा, सिकटिया, देवराज पिपरा, पचरूखिया, त्रिलोकपुर, हेतिमपुर, पुरैनी, जगरनाथपुर, रगड़गंज, हसनगंज, खोटही, बालाछत्तर एवं बड़ी गण्डक नही क्षेत्र कटाई भरपुरवा, भैसहा एहतमाली, जटहॉ, पनियहवॉ, विरवट कोन्हवलिया, में अवैध खनन / परिवहन से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें तहसील व थाना स्तर पर कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से अवैध खनन / परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नही हो पा रहा है। जनपद में वर्तमान समय में कोई भी खनन पट्टा / अनुज्ञा पत्र संचालित नही है। शासनादेश तथा इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या-1151/ खनन / अवैध खनन / परिवहन / 2023-24 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), प्रभागीय वनाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर को सदस्य एवं खान अधिकारी, कुशीनगर को सदस्य / सचिव नामित किया गया है। उक्त कार्यबल (टास्क फोर्स) के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग पर रोक लगाने का कार्य किया जायेगा। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या व दिनांक 16 मार्च, 2018 के पैरा-4 (3) में यह निर्देश दिये गये है कि “थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी को देंगे तथा उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएगे।”

उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी गण, समस्त पुलिस उपाधीक्षक गण, खान अधिकारी, को निर्देशित किया है कि अवैध खनन / परिवहन बन्द कराए जाने के संबंध में आप अपने स्तर से सम्बन्धित को कठोर निर्देश निर्गत करे कि उपरोक्त शासना देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, ताकि अवैध खनन / परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके। यदि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करके जिलाधिकारी को अवगत कराए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।

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