
सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी। संभाग आयुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत के आदेशानुसार शासकीय हाई स्कूल भोड़ाखास बण्डा जिला सागर के व्याख्याता श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अंतर्गत लघुशास्ति की कार्यवाही की गई है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सागर संभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा, जो शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत निराशाजनक है।संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा प्रस्ताव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में आपके विद्यालय का वर्ष 2023-24 का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम पाया गया है एवं विद्यालय का शैक्षिणक कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम अत्यंत निराशाजनक है।
श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव को जारी आरोप ज्ञापन एवं उक्त संबंध में उनसे प्राप्त उत्तर का अवलोकन एवं परिशीलन करने के उपरांत पाया गया है कि प्राचार्य / शिक्षक का सबसे महत्तपूर्ण दायित्व अपने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना होता है, श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल निवारी जिला सागर का वर्ष 2023-24 की परीक्षा का परिणाम 30 प्रतिशत से कम पाया गया है। श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं है। श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव द्वारा उक्त लापरवाही हेतु संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत के आदेशानुसार उनकी आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया गया है।