
ब्रेकिंग न्यूज़: वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज गाज़ीपुर
गाजीपुर के कोतवाली क्षेत्र में मासूम बालिका को डराकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अब्दुल मजिद को विशेष पास्को कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने जानकारी दी कि सट्टी मस्जिद निवासी अब्दुल मजिद ने बालिका को बार-बार भयभीत कर उसका यौन शोषण किया। भय के कारण पीड़िता ने काफी समय तक यह बात परिजनों से छुपाए रखी। उसकी बिगड़ती हालत देख महिला चिकित्सक की जांच में यह मामला सामने आया।
इसके बाद पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
मुकदमे के दौरान कुल पांच गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने आरोपी को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पास्को एक्ट के अंतर्गत 20 वर्षों की सजा और ₹30,000 का अर्थदंड सुनाया।
यह फैसला यौन अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है और पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है।