
समीर वानखेड़े :
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण संख्या (एचएसआरपी) प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे पुराने वाहनों को पहले 15 अगस्त, 2025 की समय सीमा दी गई थी। हालांकि, इन प्लेटों को स्थापित करने के लिए वाहन मालिकों की कम प्रतिक्रिया के कारण, 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण संख्या (एचएसआरपी) प्लेट लगाने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी जा रही है।
वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) लगाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट http://transport.maharashtra.gov.in पर जाना चाहिए और 30 नवंबर, 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद, जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं होगी, उनके खिलाफ 1 दिसंबर, 2025 के बाद स्पीड स्क्वाड द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सभी संबंधित वाहन मालिकों को ध्यान देना चाहिए कि जिन वाहनों को 30.11.2025 तक एचएसआरपी लगाने के लिए अपॉइंटमेंट मिल गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन संयुक्त परिवहन आयुक्त शैलेश कामत ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहन मालिकों से अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की है।