
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों के अंतर्गत खरगोन जिले में गेंहूँ फसल की कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
कलेक्टर सुश्री मित्तल द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार एवं विकासखण्डों के समस्त वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक व्यवस्था बनाकर बेहतर पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं की जीवन सुरक्षा प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। ऐसा कोई
व्यक्ति/निकाय/ कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो 5 हजार रुपये और 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।