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राजगढ़ जिले में नरवाई जलाने पर रोक: पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आदेश जारी

कलेक्टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पारित आदेश में पराली जलाने पर सख्त रोक लगाते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है।

राजू बैरागी 9977480626

राजगढ़ (म.प्र.) – जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा  पारित  आदेश में पराली जलाने पर सख्त रोक लगाते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि खेत के आकार के अनुसार तय की गई है:

(1) 2 एकड़ तक की भूमि के लिए – ₹ 2500 प्रति घटना

(2) 2 से 5 एकड़ तक की भूमि के लिए – ₹5000 प्रति घटना

(3) 5 एकड़ से अधिक भूमि के लिए – ₹15000 प्रति घटना     

यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से यह निर्णय अत्यंत आवश्यक बताया गया है।कलेक्टर डा. मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आदेश की प्रति सभी राजस्व विभागीय कार्यालयों, पंचायतों, नगर निकायों एवं अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई है ताकि इसकी व्यापक जानकारी दी जा सके।प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और नरवाई जलाने जैसे कृत्यों से बचें।

 

 

 

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