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कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक आयोजित करीला मेला के लिए संचालित होने वाले वाहनों के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों में कहा गया है कि सभी बस संचालक, यात्री वाहन/टैक्सी वाहन/तीन पहिया वाहन चालक करीला मेला के दौरान वाहन संचालन करते समय अपने वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री को न बैठायें। साथ ही यात्री वाहनों में ओवरलोड सवारी न बैठाई जाए। किसी भी स्थिति में यात्री वाहनों के छत पर किसी भी सवारी को न बैठाया जाए। वाहन स्वामी अपने स्टॉफ को मेला पार्किंग स्थल में ही वाहन खडा करने/वाहन गति सीमा में नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए जाए। वाहन बिना फिटनेस,बीमा,पीयूषी,परमिट के किसी भी स्थिति में वाहन संचालन नही किया जाए। वाहन में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास नही किया जाए एवं वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े किये जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।