राजेश वर्मा।
कुरुक्षेत्र 9 मई
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 23 मई को सायं 6 बजे से ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पोल नहीं किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के बंद होने से लेकर मतदान समाप्ति तक लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(बी) के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं। आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 23 मई सायं 6 बजे से ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान कोई भी समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिका, न्यूज चैनल इत्यादि में ओपिनियन पोल का प्रकाशन नहीं कर सकेगा। इन आदेशों के अवहेलना करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।