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कोर्ट ने कंपाउंडर की हत्या में दो को सुनाई उम्रकैद की सजा

जिला संवाददाता

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‘ कोर्ट ने कंपाउंडर की हत्या में दो को सुनाई उम्रकैद की सजा

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में निजी अस्पताल के कंपाउंडर की हत्या के दो दोषी दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है । साथ बीस – बीस हजार रुपये अर्थदंड नियत किया है । फैसला एडीजे 17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया है । घटना छह जनवरी 2019 की है । गांधी नगर निवासी मनोज शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनका बेटा सौरभ शर्मा बैंक कॉलोनी के कमलेश अस्पताल में कंपाउंडर था । घटना वाली शाम उसका साथी हिमांशु भारद्वाज उर्फ गुलशन निवासी सराय दुबे व रोबिन निवासी अमरपुर कोंडला , लोधा सौरभ को बाइक से घर से अस्पताल ले गए थे । दूसरे दिन उसका शव मथुरा रोड पर लेकसिटी के सामने मिला । मुकदमे आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया । पूछताछ में रोविन ने स्वीकारा कि वह अस्पताल में लेनदेन का लेखा जोखा देखता था । जिसमें वह अपनी प्रेमिका के खर्च के लिए हेरफेर करने लगा । आरोप लगने पर अस्पताल से रोबिन हटाकर सौरभ को रख लिया था । एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार इसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई । मामले में चार्जशीट के आधार पर अदालत ने सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के चलते सजा सुनाई है ।

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