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नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न


चित्रकूट 10 सितंबर 2024

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जिला हेड चित्रकूट शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट जिलाधिकारी शिवशरणया जी०एन० की अधक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन द्वारा प्रदेश में प्रारम्भ की गयी नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमन्त्री स्वदेशी गौ सवंर्धन योजना, मुख्यमन्त्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना एवं प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समिति का गठन योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में चित्रकूटधाम मण्डल के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा द्वारा समिति के सम्मानित सदस्यों को मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के साथ चित्रकूट जनपद में लागू मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवर्धन योजना के उद्देश, स्वरूप, आवेदन की प्रक्रिया, स्थलीय सत्यापन, धनराशि स्वीकृत किये जानें की प्रकिया की विस्तार से जानकारी दी गयी, उन्होंने बताया कि
आवेदन के पात्रता हेतु- आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु पर्याप्त स्थान / शेड उपलब्ध हों, दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही 02 गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एक गाय न हो,दस्तावेज- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, इस आशय का नोटरी शपथ पत्र की पहले से 02 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एक गाय का पालन नहीं किया जा रहा है, तथा पशुपालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
योजना के अन्तर्गत चयन हेतु आवेदक अपना आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी के चयन उपरान्त अनुदान के लिये निर्धारित छः मदों में क्रमशः भारतीय नस्ल की दो गाय हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर एवं गिर की कृय की रसीद, ट्रांजिट बीमा की रसीद, भाड़े की रसीद, 03 वर्षों के लिए बीमा की रसीद, चारा काटने की मशीन की खरीद रसीद, गायों के रख-रखाव के लिए पशु शेड निर्माण पर व्यय के बिल वाउचर पुनः आवेदन के साथ सलंग्न कर फार्म मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन भूतल में स्थित कार्यालय अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेगें। दो गायों की स्थापित की जाने वाली ईकाई की अधिकतम लागत दो लाख रुपए होगीं। योजना के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि पर 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि 80 हजार रुपए देय होगी।
जिलाधिकारी ने दुग्ध विकास से कहा कि यह योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है इसका प्रचार-प्रसार कराकर अच्छे लाभार्थियों का चयन किया जाए, उन्होंने समिति के सदस्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से कहा कि आगामी आयोजित की जाने वाली ग्राम चौपालों/ कृषक गोष्ठियों में योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए विकास खण्ड स्तर पर तैनात पशु,चिकित्साधिकारियों के माध्यम से आवेदन प्रेषित करायें जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ सुभाष चन्द्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह, दुग्ध शाला विकास अधिकारी कार्यालय प्रभारी प्राणेश थापक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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