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सफाईकर्मी की गला रेतकर हत्या में भाई - बहन को उम्रकैद

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ सफाईकर्मी की गला रेतकर हत्या में भाई – बहन को उम्रकैद

 

नगर  निगम के सफाईकर्मी दीपू की चाकू से गला रेतकर हत्या के मामले में को निर्णय आ गया । एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बहन – भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । दोनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है । दोषियों ने प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गला रेतकर हत्या की थी । एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि शीशियापाड़ा के दीपू एक दिसंबर 2020 को शाम छह बजे घर से घूमने की कहकर स्कूटी लेकर निकले थे । इसके बाद नहीं लौटे । बड़े भाई रोबिन कुमार ने गांधीपार्क में गुमशुदगी पंजीकृत कराई । नौ दिसंबर को शव एटा चुंगी कमालपुर रोड स्थित नाले में मिला । शव कई दिन पुराना था और सड़ – गल चुका था । स्कूटी , पर्स व चेन गायब थी । टेटू के आधार पर शव की शिनाख्त हो सकी थी । स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था । मामले में पला साहिबाबाद की यशोदा , उसके पति जयकिशोर व सराय राय के भाई राजू उर्फ राजकुमार के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया । तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । एडीजीसी के अनुसार दीपू के यशोदा से अवैध संबंध थे । यशोदा अक्सर उससे रुपये मांगती रहती थी । दीपू ने कई बार रुपये दिए । बाद में मना करने लगा । संबंधों की बात यशोदा के पति को भी पता चल गई थी । इसलिए

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