
माफिया गैंग के दो सदस्यों को चार साल की जेल
माफिया सरगना रहे खान मुबारक गैंग के दो सदस्यों को अपर जिला जज प्रथम डॉ जया पाठक की कोर्ट ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने का दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी रेहान व रिजवान को चार-चार वर्ष साल के कठोर कारावास के साथ सात- सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।हंसवर थाना क्षेत्र के हरसम्हार निवासी माफिया सरगना खान मुबारक एक गैंग चलाता था। खान मुबारक की बीते दिनों जेल में मौत हो चुकी है। उसके गैंग के दो सदस्यों मुंडेरा निवासी रेहान व रिजवान को पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोप में हंसवर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है।