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दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण संकट के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन पैनल ने GRAP नियमों में संशोधन किया.. इसके तहत क्या अनुमति है..

दिल्ली AQI: संशोधित नियमों के अनुसार, एनसीआर राज्यों के लिए GRAP-III के तहत कक्षा-V तक और GRAP-IV के तहत कक्षा XI तक भौतिक कक्षाएं बंद करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता और प्रदूषण की स्थिति से तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं होने के कारण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) नियमों में संशोधन किया है।

संशोधित नियमों के अनुसार, एनसीआर राज्यों के लिए GRAP-III के तहत कक्षा-V तक और GRAP-IV के तहत कक्षा XI तक भौतिक कक्षाएं बंद करना अनिवार्य होगा । इससे पहले, संबंधित राज्य सरकारों के पास भौतिक कक्षाएं बंद करने का निर्णय लेने का अधिकार था।

सीएक्यूएम ने यह भी सुझाव दिया है कि जीआरएपी-III के अंतर्गत, एनसीआर राज्यों को सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए अलग-अलग समय लागू करने पर बदले हुए नियमों के मुताबिक, GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी. मतलब फिर पढ़ाई ऑनलाइन होगी. वहीं GRAP-IV लागू होने पर 10वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा. मतलब उस कक्षा तक के छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा. अब तक नियम यह था कि राज्यों को फैसला लेना होता था कि स्कूल खोलें या कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाएं.

GRAP-III में कुछ नए क्लॉज भी जोड़े गए हैं. इसमें NCR राज्यों की सरकारों को दफ्तर के समय में भी बदलाव करना होगा. इसके अलावा GRAP 4 लागू होने पर ‘मास्क पहनने की सलाह’ को भी जोड़ा गया है. लिखा गया है कि अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं

स्टैगर्ड टाइम एक कार्य व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी अलग-अलग समय पर काम शुरू और खत्म करते हैं। वे नियोक्ता द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के भीतर काम शुरू करने और खत्म करने का समय चुन सकते हैं।

वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे आम नागरिकों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य करें।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर राज्यों को जीआरएपी चरण 4 प्रदूषण प्रतिबंधों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए टीमें गठित करने के निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये प्रतिबंध तब भी प्रभावी रहेंगे, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 की सीमा से नीचे चला जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की जांच के लिए सख्त उपायों के कार्यान्वयन में देरी को चिह्नित करते हुए अदालत ने कहा कि यह केंद्र और राज्यों दोनों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे.

जीआरएपी क्या है?
जीआरएपी आपातकालीन उपायों का एक सेट है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू होता है। २०१६ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित और २०१७ में अधिसूचित, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ आयोजित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की कई बैठकों के बाद योजना तैयार की गई थी।

अब GRAP IV क्यों लगाया गया है?
यह निर्णय रविवार को वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा और मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान पर आधारित था। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि घने कोहरे, परिवर्तनशील हवाओं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता इस प्रतिकूल सीमा में रहने की उम्मीद है।

जीआरएपी क्या है?
जीआरएपी आपातकालीन उपायों का एक सेट है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू होता है। २०१६ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित और २०१७ में अधिसूचित, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ आयोजित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की कई बैठकों के बाद योजना तैयार की गई थी।

अब GRAP IV क्यों लगाया गया है?
यह निर्णय रविवार को वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा और मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान पर आधारित था। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि घने कोहरे, परिवर्तनशील हवाओं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता इस प्रतिकूल सीमा में रहने की उम्मीद है।

जीआरएपी IV के तहत क्या अनुमति है?

1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)। सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को, हालांकि, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

2. ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दें।

3. दिल्ली में पंजीकृत बीएस -४ और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के नीचे चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू करें, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर।

4. जीआरएपी चरण-III की तरह, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार इत्यादि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं।

5. एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार कक्षा VI-IX और कक्षा XI के लिए भी शारीरिक कक्षाएं बंद करने पर निर्णय ले सकती हैं, और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित कर सकती हैं।

6. एनसीआर राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को ५०% ताकत पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेने के लिए।

सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई, शहर में इस मौसम का उच्चतम औसत 24 घंटे का AQI 493 दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी के 36 वायु निगरानी स्टेशनों में से 13 ने AQI का स्तर 499 या 500 बताया, जो खतरनाक वायु स्थिति का संकेत है।

दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पिछले कुछ सप्ताहों में हानिकारक स्तर तक बिगड़ गई है, तथा AQI लगातार ‘गंभीर’ स्तर से ऊपर बना हुआ है।

परिणामस्वरूप, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं देने के लिए कहा गया है, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को अनुमति नहीं है। साथ ही, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध है, सिवाय ईवी और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों के।

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Vishal Leel

Sr Media person & Digital Creator

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