
मंडला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जन सामान्य हित जान माल एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए है जारी आदेश के मुताबिक मंडला जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मकान मालिक होटल लॉज धर्मशाला के प्रतिबन्धक भवन निर्माण के ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को काम रखने वाले कंपनी एवं सुक्षा एजेंसी के संचालक किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों भवन निर्माण हेतु ठेकेदार के अंतर्गत काम में नियोजित व्यक्तियों के जानकारी उनके चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना प्रभारियों के आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 222 दंडनीय होगा