उत्तर प्रदेशमथुरा

गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास

*”Operation Conviction”*
*गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास व 03 अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व सभी को 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।*

थाना नौहझील, जनपद मथुरा

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ”ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में* गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 03.02.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी-प्रथम महोदय मथुरा द्वारा मु0अ0सं0 131/18 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना नौहझील जनपद मथुरा से सम्बन्धित 01 अभियुक्त सूरज पुत्र हरप्रसाद को आजीवन कठोर कारावास व 03 अभियुक्तगण 1- दीपक पुत्र हरप्रसाद, 2- हरप्रसाद पुत्र स्व0 लक्ष्मण, 3- एक अभियुक्ता समस्त निवासीगण ग्राम शल्ल थाना नौहझील जनपद मथुरा को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व सभी को 08-08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

*दण्डित अभियुक्तगण का नाम व अभियोग–*
1.सूरज पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम शल्ल थाना नौहझील जनपद मथुरा
2.दीपक पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम शल्ल थाना नौहझील जनपद मथुरा
3.हरप्रसाद पुत्र स्व0 लक्ष्मण निवासी ग्राम शल्ल थाना नौहझील जनपद मथुरा
4.एक अभियुक्ता निवासी ग्राम शल्ल थाना नौहझील जनपद मथुरा
(मु0अ0सं0 131/18 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना नौहझील जनपद मथुरा)

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