
सिद्धार्थनगर।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हिमांशु दयाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अरोप तय किया । कोर्ट ने इस के बाद आरोपित को साढ़े तीन बर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रूपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माना ना अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।ढेबरूआ थाना पुलिस ने गरीबदास पुत्र अलगू निवासी सेवरा को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। मामले कि पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव ने की।
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