
महासमुंद/रायपुर:- भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपप्रधानमंत्री, दिग्गज कद्दावर, वरिष्ठ नेता और राम मन्दिर आन्दोलन की अगवाई कर रहे लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उनको बधाई दी।
96 साल की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेई के बाद यह सम्मान पाने वाले बीजेपी के दुसरे वरिष्ठ नेता है ।
भारत रत्न मिलने वालों की सूची में लालकृष्ण आडवाणी का नंबर 50वां हैं, साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने आडवाणी समेत कुल सात लोगों को भारत रत्न दिया है, जिनमें से पांच लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। बीजेपी समर्थक लंबे समय से लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, अब इनका नाम आते ही पुरे देश में खुशी की लहर है।
लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के साथ सम्मानित होते ही और कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलेगी और भारत के सबसे बड़े VIP के श्रेणी में आ जायेंगे।
देखें मिलेगी क्या क्या सुविधाएं:-
-: भारत रत्न पाने वाले को मिलता है VIP का दर्जा ,प्रोटोकाल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री,मुख्यमंत्री जैसे पद के बाद जगह मिलती है।
-: पुरस्कार में राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक पदक मिलता है। कोई धनराशि नही दी जाती हैं, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को केबिनेट मंत्री के बराबर VIP का दर्जा मिलता है।
-: टैक्स नहीं देना पड़ता संसद में बैठ सकते है- भारत रत्न पाने वाले को आयकर नही भरने की छूट मिलती है, वे संसद के बैठकों और सत्रों में भी भाग ले सकते है , स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि का दर्जा पा सकते हैं।
-: मुफ़्त सफर, राज्य अतिथि का दर्जा- भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को फ्लाइट, ट्रैन और बस में मुफ़्त यात्रा करने की सुविधाएं दी जाती है,किसी भी राज्य पर जाने में उन्हे राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाता है।
-: वॉरंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह- भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को सरकार, वॉरंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती हैं, इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने में होता है, राज्य सरकारें अपने राज्यों में सुविधाएं प्रदान करती है।
-: कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं भारत रत्न- संविधान के 18 (1) के अनुसार, भारत रत्न पाने वाले हस्तियां अपने नाम से भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड में भारत रत्न जोड़ सकते हैं।
सनत कुमार दास
रिपोर्टर महासमुन्द
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