
सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी।म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजाराम भारतीय के मार्गदर्शन तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व सचिव राजकुमार गौड़ की अध्यक्षता में आज जिला जेल पन्ना में बंदियों के मध्य विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही संबंधी जानकारी ली गई तथा बंदियों के जमानत आदेश जेल प्रबंधन को प्राप्त होने के सात दिवस में संबंधित बंदी की रिहाई नहीं हो पाने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। बंदियों को जेल में अनुशासन बनाए रखने व स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने हेतु प्रेरित किया गया। अधिवक्ता की निःशुल्क सेवा के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के बारे में भी बताया गया।जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते द्वारा उपस्थित बंदियों को दंड प्रकिया संहिता 1973 के अध्याय 21-ए में प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जेल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य मामलों में समझौता के जरिए सुलह करने की सलाह दी। बंदियों के विधिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों तथा लोक अदालत, मध्यस्थता एवं बंदियों के अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। प्रभारी जेल अधीक्षक आर.पी. मिश्रा ने बंदियों को शिविर से प्राप्त विधिक जानकारी को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।