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दीवानी न्यायालय ने भतीजे की हत्या करने वाले, फूफा समेत उसके दो पुत्रो व दामाद को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अनुपम मिश्रा रायबरेली

 

 

अनुपम मिश्रा जिला सवाददाता वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ रायबरेली मो 9170804072

रायबरेली अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पाण्डेय ने हत्या के मामले मे पिता एवं दो पुत्रों सहित दमाद को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए प्रत्येक पर 28 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध सख्या 100/18 थाना खीरो मे वादी मुकदमा रज्जब अली द्वारा अपने भतीजे कलीम की हत्या दिनाँक 03/04/18 को जमीनी विवाद जिसका वाद न्यायालय मे विचाराधीन था मे अभियुक्तगण इब्राहिम, इमरान, इरफान, नदीम तथा अन्सार द्वारा खोद खनन करने लगे तो वादी मुकदमे के भतीजे कलीम ने रोका तो सभी अभियुक्तगण ने फावडे , राड,,लाठी, डण्डो से पीटकर कर दी गयी थी दर्ज कराई थी
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित होने के उपरांत 11 साक्षियों तथा 15 अभियोजन प्रपत्र साबित कराये गये अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्तगण को दिनाँक 25/03/2025 को जिला कारागार भेज दिया गया आज दिनांक 26/03/2025 को सजा के बिन्दु पर सुनने के उपरांत सभी अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 28 हज़ार रु अर्थ दण्ड की सजा सुनाई

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