

सुमिता शर्मा चंद्रपुर महाराष्ट्र:
पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई ने शैक्षणिक संस्थाओं और व्यावसायिक आस्थापनाओं के लिए अग्निशमन NOC प्रक्रिया में सुसूत्रता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों का स्पष्ट वर्गीकरण कर तत्काल परिपत्रक जारी किया जाए और अग्निशमन NOC के दर अलग-अलग तय किए जाएं।
बैठक में लिया गया फैसला
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 के तहत विधानपरिषद लक्षवेधी क्र. 416 पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में मंत्री देसाई ने यह निर्देश दिए। बैठक में राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को अग्निशमन विभाग से हर साल NOC लेने में आने वाले लाखों रुपये के खर्च और कठिनाइयों का विस्तृत जायजा लिया गया।
सख्त चेतावनी
मंत्री देसाई ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित महापालिका और मुख्याधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
बैठक में कौन थे मौजूद
इस बैठक में आमदार धीरज लिंगाडे, आमदार अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के सहसंचालक किरण हत्यायन, नगर विकास विभाग के अवर सचिव अशोक लकस समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
शैक्षणिक संस्थाओं को हर साल अग्निशमन NOC के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। नए निर्देशों से स्कूल-कॉलेजों को राहत मिलने की उम्मीद है।










