
डीडवाना-कुचामन, जिले में राज्य में व्यापार और उद्योग को नई गति देने के उदेश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू कर दी है, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
इस पॉलिसी के तहत खास तौर पर रिटेल और होलसेल क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय राहत देकर नए निवेश और रोजगार सृजन का बढ़ावा देने की योजना बनाई गई।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरेंद्रराम ने बताया कि योजना में 1 करोड़ रू तक के ऋण पर 6 प्रतिशत व 1 से 2 करोड़ रूपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। साथ ही एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा, जबकि कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की सीमा 80 प्रतिशत तक रखी गई है।
उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत व्यापारियों को अन्य कई सुविधाएं मिलेगी। 5 करोड़ रू तक के ऋण पर 5 साल तक सीजीटीएमएसई गांरटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा। वहीं सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को उनके व्यवसाय के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रू प्रतिवर्ष) की राहत मिलेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार) एक वर्ष तक वापस किया जाएगा।
जिला महाप्रबंधक ने बताया कि योजना का लाभ व्यक्तिगत और संस्थागत दोनो प्रकार के आवेदक जैसे एचयूएफ, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनिया ले सकेंगी, बशर्ते व नियमानुसार पंजीकृत हो। पॉलिसी का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यापारी / ट्रेडिंग फर्मस् अपनी SSO ID के आइकन RTPP पर क्लिक करके आवेदन कर योजना का नियामानुसार लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र डीडवाना-कुचामन में सम्पर्क कर पॉलिसी की जानकारी ले सकते है।








