http://(मोहरसिंह) नोहर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाने पर आवेदक द्वारा अपीलार्थी के रूप में प्रथम अपील का सहारा लिया गया हैं। शहर के जागरूक नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत लोकसूचना अधिकारी एवम ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय ग्राम पंचायत श्योरानी से सूचना चाही गई थी,कि सरपंच रमेश सहारण की पदस्थापना से लेकर 31 मार्च 2024 तक की ग्राम पंचायत के लिए की गई वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति की नकल उपलब्ध करवाई जाए ,इसी कड़ी में ग्राम पंचायत श्योरानी में करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए खरीद की गई निर्माण सामग्री, सीमेंट बजरी, ग्रीट, क्रेशर,सरिया, गाटर आदि के बिलों की प्रतियां व बिल भुगतान की प्रतियां चाही थीं। लोकसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी द्वारा अपीलार्थी के रूप में प्रथम अपील धारा 19(1) के तहत लोक सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम सरपंच ग्राम पंचायत श्योरानी को प्रेषित की जाकर समस्त सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध करवाने की मांग की हैं। आपको बताते चलें कि प्रथम आवेदन व प्रथम अपील पर सूचना उपलब्ध न करवाई जाने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (3) में द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में पेश किए जाने का प्रावधान है ,जिसमे सूचना उपलब्ध करवाई जाने के साथ साथ अधिनियम की धारा 20(1) में लोकसूचना अधिकारी को 25000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का भी प्रावधान हैं।