*प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी मिलेगा नियमित प्रधानाध्यापकों के बराबर वेतन
कुलभूषण त्रिपाठी एवं अन्य के याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
बलिया।प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी नियमित प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन मिलेगा। हाईकोर्ट के दिए गए निर्देश के बाद आस जगी है। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कार्य कर रहे प्रभारी प्रधानाध्यापकों को न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। बिना पद के समान वेतन के उनके मूल पद का वेतन देकर कार्य कराये जाने को शिक्षक संगठनों की ओर से भी लगातार अन्याय पूर्ण बताया जा रहा है। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन के सामान्य सिद्धांत के अधिकारों के भी खुले उल्लंघन की संज्ञा दी जा रही थी। संगठनों की ओर से विभागीय अधिकारियों के समक्ष भी कई बार यह मसला उठाते हुए कहा गया कि विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्यों से वे समस्त कार्य समान रूप से लिए जा रहे हैं जो एक नियमित प्रधानाध्यापक से लिए जाते हैं। जो नैसर्गिक न्याय के सर्वथा विपरीत है।दूसरी तरफ कुछ प्रभारी प्रधानाध्यापक इस मामले को लेकर कोर्ट चले गये। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया ने कुलभूषण त्रिपाठी एवं 157अन्य के मामले में आदेश पारित करते हुए सरकार को कहा कि दो माह में एरियर सहित नियमित प्रधानाध्यापक के पद का वेतन नियमानुसार भुगतान करें।





















