
नीमच, 18 अगस्त 2026। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नीमच श्री पराग जैन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत तीन पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
एसडीएम श्री जैन द्वारा स्कीम नंबर-8, नीमच निवासी अरशद पिता उमर फारूख की 3 जुलाई 2026 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस उमर फारूख पिता फकीर मोहम्मद को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार पिपलिया जागीर निवासी पूनमचंद पिता अमरचंद मीणा की 2 मई 2026 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी एवं वारिस सुगणाबाई पति स्व. पूनमचंद मीणा को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी क्रम में बच्चाखेड़ी निवासी लक्ष्मी पिता राकेश ओड की 8 जून 2026 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी निकटतम वारिस भूरीबाई पति राकेश ओड को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इस प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत तीनों पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।







