
।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, मंगलवार 18 अगस्त 2026 ।।
नागपुर/महाराष्ट्र–: प्राप्त हुई ताजा जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में भी धर्मांतरण विरोधी कानून को 28 अगस्त 2026 से लागू किया जायेगा। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026″के अन्तर्गत इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू जी ने 31 जुलाई 2026 को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। मालूम हो कि महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने वाला देेश का तेरहवां राज्य होगा। धर्मांतरण कानून-: धर्म परिवर्तन करने की ईच्छा रखने वाले व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले ही जिला न्यायालय कौ इसकी सूचना देनी होगी, कुछ मामलों में धर्मांतरण कानूनी तरीके से हूआ था,इसे साबित करने की जवाबदारी धर्म परिवर्तन करने वाले पर होगी, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार भी धर्मांतरण के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।







