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खाद्य विभाग की कार्रवाई पूजन का नियम अन्य खाद्य पदार्थों के लोगों ने लिए

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, पूजा घी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए

 

रतलाम, रावटी एवं ताल में कार्रवाई, करीब 1630 किलोग्राम घी-पनीर जब्त

 

रतलाम 19 अगस्त 2026/ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रतलाम, रावटी एवं ताल क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए तथा मिलावट की आशंका वाले खाद्य पदार्थों को नियमानुसार जप्त किया गया।

 

 

 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शैलेश गुप्ता द्वारा रतलाम स्थित जैन प्रोडक्ट, दिलीप नगर पर कार्रवाई की गई। यहां तेज चार धाम पूजा घी के नमूने जांच हेतु लिए गए। फर्म के संचालक रितेश द्वारा बताया गया कि दिल्ली से अखाद्य घी, जो केवल पूजा के लिए तैयार किया गया है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैयार करवाकर थोक में विक्रय किया जाता है। मौके पर उपलब्ध लगभग 1488 लीटर पूजा घी, जिसकी अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये है, जप्त किया गया तथा इसके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

 

 

 

इसी क्रम में स्वस्तिक टी डिपो, रतलाम पर भी कार्रवाई की गई। यहां से अरिहंत घी, मधुसूदन घी एवं चाय के नमूने जांच हेतु लिए गए।

 

 

 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा द्वारा राजेंद्र मार्ग, ताल स्थित राठौर दूध डेयरी का निरीक्षण किया गया। यहां 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जा रहे पनीर का नमूना लिया गया। मिलावट की आशंका के चलते 12 किलोग्राम पनीर, जिसकी अनुमानित कीमत 3,360 रुपये है, जप्त किया गया।

 

 

 

रावटी में भी खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई: आरजी किराना, रावटी का निरीक्षण कर वास्तु घी का नमूना जांच हेतु लिया गया तथा 15 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 9 हजार रुपये है, जप्त किया गया। इसी प्रकार सिद्धार्थ ट्रेडर्स, बस स्टैंड रावटी से पुराश्यौर देसी घी का नमूना लिया गया तथा 43 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 27 हजार रुपये है, जप्त किया गया। श्री कृष्ण डेयरी, रावटी से श्री रत्नागिरी घी का नमूना लिया गया तथा 75 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 31 हजार रुपये है, जप्त किया गया।

 

 

 

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मिलावट के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

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