
पेंशनर व कार्मिक जिलाधिकारी की अनुमति से ही परिवर्तित करें बैंक डिटेल वरिष्ठ कोषाधिकारी
योगेश कुमार ने जनपद कोषागार से पेंशन व वेतन आहरित करने वाले समस्त पेंशनरों व कार्मिकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा कोषागार व विभाग सूचित किये बिना ही अपने बैंक खातों को दूसरी शाखाओं में परिवर्तित कर लिया जाता है , जिसकी सूचना कोषागार व विभाग को नहीं जाती है । इस स्थिति में बैंक के आईएफसी बदल जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेंशन व वेतन के भुगतान रिजेक्ट कर दिये जाते हैं । जिससे पेंशनरों व कार्मिकों के भुगतान ससमय होने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है । उन्होंने बताया कि वर्तमान में शासनादेश के तहत व्यवस्था की गई है कि किसी पेंशनर व कर्मचारी के बेनिफिशरी में जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही डाटा अनफ्रीज कराकर ही संशोधन किया जा सकता है । जो पेंशनर व कार्मिक बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के अपने खाते अथवा बैंक शाखा परिवर्तित करा लेते हैं वो शासन के उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं , जिनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही में लायी जा सकती है । जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे । अतः शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही अपनी बैंक डिटेल में किसी भी तरह का परिवर्तन करें ।