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पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई , उचित प्रबंधन से किसान रखें पर्यावरण और खेत स्वस्थ : जिलाधिकारी

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई , उचित प्रबंधन से किसान रखें पर्यावरण और खेत स्वस्थ : जिलाधिकारी

 

फसल अवशेष , कृषि अवशिष्ट जलाये जाने की बढ़ रही घटनाओं के दृष्टिगत जिला प्रदेश स्तर पर शीर्ष पर पहुंच गया है , जिस पर जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में पराली एवं फसल अवशेष , कूड़ा – करकट जलाने की अत्यधिक घटनाऐं न होने दी जाएं । यदि किसान पराली , फसल अवशेष , कूड़ा करकट खेत की मेड़ पर या चकरोड़ के किनारे जलाते हैं , तो उस पर भी जुर्माना लगाया जायेगा । उन्होंने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की धारा -24 एवं 26 के मापदण्ड के आधार पर कार्यवाही की जायेगी और 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रूपये 2500-00 प्रति घटना , 02 से 05 एकड़ के लिए रूपये 5000-00 प्रति घटना , 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रुपये 15000-00 प्रति घटना एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने पर पुनः अर्थदण्ड व कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा । उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने बताया है कि अब तक जिले में सैटेलाइट के माध्यम से 42 घटनायें चिन्हित हुई है । जिसमें पराली जलाने वाले तहसील खैर एवं गभाना के किसानों से 25000 रूपये वसूल कर कार्यवाही की जा चुकी है ।

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