वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जिलों के लिए, केपीआई वायोलेशन पर ठेकेदारों पर लगेगा भारी जुर्माना
चन्दौली खाद्य एवं रसद विभाग और वीडीए की संयुक्त की बैठक मंगलवार को वीडीए सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता कर रहे वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि केपीआई वायोलेशन (रेड फ्लैग, इन-रूट स्टॉपेज, रूट डेविएशन, फोर्स क्लोजर, अनऑथराइज्ड लोकेशन) की स्थिति में ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
बैठक में वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जिलों के ठेकेदारों की ओर से उपलब्ध कराए गए छोटे वाहनों और रूटचार्ट की स्थिति पर चर्चा की गई। जौनपुर और गाजीपुर जनपदों में केपीआई वायोलेशन की स्थिति खराब पाए जाने पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन वायोलेशन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसमें वायोलेशन का कारण, संबंधित जनपद और ठेकेदार का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
वायोलेशन के मामलों में ठेकेदारों पर प्रत्येक वायोलेशन पर जुर्माना लगभग 500 से 2000 तक लगाया जाएगा। संबंधित डीएफएमओ को निर्देशित किया गया कि वायोलेशन की रोकथाम सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आरएमओ प्रदीप कुमार कुशवाहा, डीसी फूड राजन गोयल, डीएसओ आदि मौजूद रहे।