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खाद्य सुरक्षा से जो वंचित पात्र परिवारों व व्यक्तियों के नाम से जोड़ने के निर्देश

बाड़मेर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से जो वंचित योग्य परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

26 जनवरी से आवेदन स्वयं अथवा ई-मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण हेतु  संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर संपन्न की जाएगी।

अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदनों को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम) के अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए प्रेषित करेंगे। इन अधिकारियों की ओर से आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक व बूथ लेवल अधिकारी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा

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