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ब्रेकिंग न्यूज़ जनपद जालौन में आबकारी दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया हेतु तैयारियां पूर्ण-जिलाधिकारी

 

*जनपद जालौन में आबकारी दुकानों के ई-लॉटरी प्रक्रिया हेतु तैयारियां पूर्ण-जिलाधिकारी*

*ई-लॉटरी परिसर में केवल पंजीकृत आवेदकों को ही प्रवेश मिलेगा।*

*ई-लॉटरी पोर्टल द्वारा जारी फोटोयुक्त पंजीकरण स्लिप के साथ आधार कार्ड ही मान्य।*

*शस्त्र, असलहा या ज्वलनशील पदार्थ परिसर में रहेगा प्रतिबंधित।*

जनपद में आबकारी दुकानों के आवंटन हेतु ई-लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानें, भांग की दुकानें और मॉडल शॉप्स की 06 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली ई-लॉटरी प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में ई-लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाए। इसके लिए आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच कर अर्ह और अनर्ह आवेदकों की सूची पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। अनर्ह आवेदकों को अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। ई-लॉटरी प्रक्रिया रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से होगी, जिसमें जिले के लिए स्वतंत्र रूप से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लॉक किए गए केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। दुकानों का आवंटन बेसिक लाइसेंस फीस के क्रम में किया जाएगा, और यदि किसी दुकान की फीस समान होगी, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आवंटन किया जाएगा।ई-लॉटरी में आईआईटी लखनऊ और आईटीआई कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार, एक आवेदक अधिकतम दो दुकानें ही प्राप्त कर सकेगा, चाहे वे एक ही जिले में हों या अलग-अलग जिलों में। यदि किसी आवेदक को पहले से दो दुकानें आवंटित हो चुकी हैं, तो ई-लॉटरी पोर्टल द्वारा उसे तीसरी दुकान नहीं दी जाएगी। चयनित आवेदकों को ई-लॉटरी पोर्टल से जनरेटेड आवंटन आदेश जारी किया जाएगा, जो आवेदक के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। इसके अलावा, मोबाइल नंबर पर भी आवंटन की सूचना दी जाएगी। चयनित आवेदकों को तीन कार्यदिवस के भीतर ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पूरी ई-लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Static IP नेटवर्क पर ही प्रक्रिया संचालित की जाए। साथ ही, 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा गया। ई-लॉटरी स्थल पर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। आवेदकों की सुविधा के लिए बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण, सीसीटीवी कैमरे, बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर, और पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। ई-लॉटरी परिसर में केवल पंजीकृत आवेदकों को ही प्रवेश मिलेगा। पहचान के लिए
ई-लॉटरी पोर्टल द्वारा जारी फोटोयुक्त पंजीकरण स्लिप मान्य होगी। प्रवेश से पहले सभी आवेदकों की सुरक्षा जांच की जाएगी, ताकि कोई भी शस्त्र, असलहा या ज्वलनशील पदार्थ परिसर में न ला सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

रिपोर्ट रोहित चिकवा जिला संपादक जालौन

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