
सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी। संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शासकीय कर्मचारियों से गालीगलौच, मारपीट करने एवं आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध के आधार पर प्राचार्य शास हाईस्कूल घाटपिपरिया, विकासखण्ड व जिला दमोह श्री दीपेन्द्र रतले को निलंबित किया है। संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला सरखड़ी, संकुल शास, उमावि कुमेरिया विकासखण्ड पथरिया जिला दमोह श्रीमती रश्मि सोनी के नियुक्ति/सेवाभिलेखों में संलग्न बी.ए. फायनल अंकसूची सत्यापन में कूटरचित/फर्जी पाए जाने के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरांत श्रीमती रश्मि सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह के माध्यम से तामील कराने के निर्देश दिए गए थे।जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दमोह ने प्रभारी प्राचार्य, संकुल शासकीय उमावि कुमेरिया, विकासखण्ड पथरिया जिला दमोह राजेन्द्र राठौर को श्रीमती रश्मि सोनी के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामील कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दमोह के निर्देशानुसार प्रभारी प्राचार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य समेत कुल 5 सदस्य श्रीमती रश्मि सोनी के निवास पर कारण बताओ सूचना पत्र चस्पा करने पहुंचे।
कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया कि चस्पा कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् श्रीमती रश्मि सोनी के पति दीपेन्द्र रतले प्राचार्य (उच्च पथ प्रभार) शास. हाईस्कूल घाटपिपरिया, विकासखण्ड दमोह जिला दमोह में कार्यरत है, घर से बाहर निकल कर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने लगे, पत्थर फेंक कर मारे तथा भृत्यों के साथ बल्ले से मारपीट की। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, मारपीट से पैर और पीठ में मूंदी चोटें भी आयी है। प्रभारी संकुल प्राचार्य शासकीय उमावि कुमेरिया, विकासखण्ड पथरिया जिला दमोह श्री राजेन्द्र राठौर ने पंचनामा प्रस्तुत किया,जिसके पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली जिला दमोह,में श्रीमती रश्मि सोनी माध्यमिक शिक्षक के पति दीपेन्द्र रतले, प्राचार्य (उच्च पद प्रभार) के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, गालीगलीच, मारपीट करने के कारण उक्त घटित घटना की शिकायत प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी कोतवाली जिला दमोह में उक्त शिकायत के आधार पर दीपेन्द्र रतले मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज में अपराध धारा-115 (2) 296, 351(3), 121(1),132 बीएनएस एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या दीपेन्द्र रतले प्राचार्य (उच्च पद प्रभार) शास हाईस्कूल घाटपिपरिया,विकासखण्ड व जिला दमोह शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने,शासकीय कर्मचारियों से गालीगलौच, मारपीट करने एवं इनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध के आधार पर दोषी प्रतीत हो रहे है। प्राचार्य द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। संभाग आयुक्त डॉ.वीरेन्द्र सिंह रावत ने म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।