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बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध : डालसा

विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर प्रखंड स्तर पर विधिक जागरुकता अभियान

झारखंड, गोड्डा :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित पोड़ैयाहाट, महागामा, मेहरमा, बोआरीजोर, बसंतराय, सुंदरपहाड़ी व ठाकुरगंगटी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल पीएलवी नवीन कुमार, अविनाश कुमार, मो. हसीब आदि ने नगर परिषद क्षेत्र के असनबनी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को नालसा की शिशु प्रोजेक्ट, मानव तस्करी आदि के बारे में जानकारी दी । उन्होंने कहा कि होटल, संस्थान या निजी आवास पर कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरुर भेजें। पढ़ाने की बजाय बच्चों से मजदूरी नहीं करायें। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल मजदूर कहलाता है। ऐसे में इन्हें बाल मजदूरी की मनाही है। ये बच्चे कोयला बीनने, राख के गड्ढे को साफ करने, रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करने, बंदरगाह पर काम करने, पटाखों की दुकान पर काम करने व आतिशबाजी का सामान बेचन, गैरेज में काम करने ढ़लाई के कारखाने में सहित विभिन्न खतरे वाले कामनों से अलग रखने का निर्देश जारी किया गया है। जो व्यक्ति नाबालिग को काम पर रखता है उसके लिए दंड व जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार अन्य प्रखंडों के लीगल एड क्लिनिक की ओर से जगह-जगह शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को बाल मजदूरी से संंबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

पांच दिवसीय विशेष मध्यस्तता शिविर 16 से

 

जानकारी देते अधिकार मित्र एंव मौजूद ग्रामीण

गोड्डा : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर परिवार न्यायालय परिसर में 16 से 21 जून 2015 तक विशेष मध्यस्थिता शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें उभय प्क्षों के बीच पारिवारिक मामले का निपटारा किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर अलग-अलग बैंच गठित किया गया है।

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