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व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर एसडीएम सख्त, कार्रवाई के निर्देश

निवाड़ी क्षेत्र के विवाह घरों व रेस्टोरेंटों को नोटिस की चेतावनी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

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निवाड़ी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री मनीषा जैन ने निवाड़ी अनुभाग में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान—जिनमें विवाह घर, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यवसाय शामिल हैं—घरेलू उपयोग हेतु जारी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। यह प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर माना गया है।

एसडीएम मनीषा जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद करें और केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का ही उपयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दुकानदारों और संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और आपूर्ति व्यवस्था भी सुव्यवस्थित बनी रहे।

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