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मध्यप्रदेशसिंगरौली

सिगरौली जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के दौरान व्यापारियों द्वारा गेहूं की निकासी पर कलेक्टर ने लगाया  प्रतिबंध।

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सिगरौली जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के दौरान व्यापारियों द्वारा गेहूं की निकासी पर कलेक्टर ने लगाया  प्रतिबंध।

 

सिंगरौली : /रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा व्यापारियो के गेहु निकासी पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश के अनुसार, जिले के व्यापारियों द्वारा खरीदे गए और गोदामों में भंडारित गेहूं की निकासी को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

यह प्रतिबंध उपार्जन अवधि यानी 15 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। अनिवार्य स्थिति में गेहूं की निकासी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारित गेहूं किसी भी स्थिति में उपार्जन केंद्रों पर बिक्री के लिए न पहुंचे अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कीट नियंत्रण (कीटोपचार) की कार्यवाही भी एसडीएम की अनुमति से ही की जा सकेगी जारी आदेश में  सभी गोदाम और वेयरहाउस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहाँ भंडारित अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तत्काल संबंधित मंडी समिति को उपलब्ध कराएं  आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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