
महिला जागरुकता से ही बाल विवाह का सफाया
– सदर प्रखंड के दुर्गा टोला रामपुर में गहन साक्षरता व विधिक जागरुकता के तहत विशेष शिविर आयोजित
झारखंड,
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को 90 दिवसीय विधिक साक्षरता व विधिक जागरुकता अभियान के तहत सदर प्रखंड के दुर्गा टोला रामपुर में बाल विवाह, साइबर ठगी, नशा उन्मूलन व डायन निरोधक अधिनियम विषयक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिकार मित्र बासुदेव मणी नंदन कुमार ने किया।
डालसा की ओर गठित टीम में शामिल अधिकार मित्र नवीन कुमार ने कहा कि बाल विवाह का आंकड़ा राज्य में सबसे अधिक है। ऐसे में महिलाएं ही इस कुप्रथा पर लगाम लगा सकती हैं। बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसके लिए उभय पक्षों के अलावा पंडित, मौलवी, बाराती सहित शामिल होने वालों के लिए सजा व जुर्माना का प्रावधान है। इसके लिए जन जागरुकता की जरुरत है। कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए ही विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया जाता है ।अधिकार मित्र इंतेखाब आलम ने कहा कि वर्तमान में मोबाइल का सोच समझकर इस्तेमाल करें। किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम नंबर, आधार नंबर आदि को साझा नहीं करें। बच्चों को भी मोबाइल के इस्तेमाल पर भी नजर रखने की कोशिश करें। अधिकार मित्र जायसवाल मांझी ने डायन निरोधक अधिनियम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डायन कहकर गाली देना दंडनीय अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। इस वैज्ञानिक युग में डायन, भूत, प्रेत , ओझा गुनी आदि को मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसे विवादों से दूर रहें। छोटे- छोटे विवाद को आपसी समझौते के माध्यम से समाधान कराने की दिशा में पहल करने का आह्वान किया। इस दौरान कल्पना कुमारी, सरिता देवी, बिंदु देवी, भारती देवी, वीणा देवी, सजनी कुमारी, मीनु कुमारी, प्रियंका देवी, प्रमिला देवी आदि ने भी विचार व्यक्त किए।