A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरे

अवैध नक्को पर होगी सख्त कार्रवाई,जल संसाधन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

श्री गंगानगर के जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने जारी किए निर्देश।

6:54

आदेश दिए।

श्रीगंगानगर जल संसाधन विभाग ने अवैध नाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ काश्तकार बिना अनुमति के अपने स्तर पर नाकों का निर्माण कर सिंचाई कर रहे हैं।

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अवैध नाकों के विरुद्ध अन्य काश्तकार शिकायतें कर रहे हैं। ये शिकायतें मुख्य अभियंता, जिला कलेक्टर और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं।

विभाग ने अधिशाषी अभियंताओं को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, अवैध नाकों को मध्य फसल अवधि से पहले बंद करवाना होगा। इसका खर्च नाका बनाने वाले काश्तकार को वहन करना होगा।

विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर स्वीकृत नाका स्थल पर एकल नाका चल रहा है, तो उसे आईडीआर एक्ट के तहत नियमित करवाना होगा। काश्तकारों को इसके लिए पाबंद किया जाएगा। यदि काश्तकार निर्धारित समय में अवैध नाका बंद नहीं करते हैं, तो उन पर तावान की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अध्यक्ष और पटवारी के माध्यम से ऐसे नाकों को बंद करवाया जाएगा। विभाग का यह कदम जल संसाधनों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यदि अवैध, नाजायज नाका बंद किये जाने में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उपखण्ड राजस्व अधिकारी से पुलिस जाब्ता प्राप्त कर अवैध, नाजायज नाकाबंद कराए जाने की कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई के दौरान काश्तकारों द्वारा कोई बाधा उत्पन्न जाए तो दोषी काश्तकार के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करवाते हुए, राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1995 की धारा 31 के उपनियम 10 के अन्तर्गत बारी वर्जित किये जाने के प्रस्ताव भिजवाया जाए।

यदि किसी अवैध नाजायज नाका पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हो तो स्थगन आदेशों की प्रति काश्तकार द्वारा उपलब्ध करवायें जाने पर उक्त नाकों में न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित की जाएं एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए जारी स्थगन आदेश हटवाया जाना सुनिश्चित करें।

Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!