
रेड में पकड़ाने वाली सेक्स वर्कर्स अब नहीं कहलाएंगी आरोपी, पुलिस उन्हें अरेस्ट भी नहीं करेगी, आदेश जारी
भोपाल.. पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल-इंदौर पुलिस आयुक्तों को जारी निर्देश में कहा गया है कि रेड के दौरान पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर को ना गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही परेशान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में सेक्स वर्करों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस मुख्यालय की ओर से महिला सेक्स वर्कर्स के लिए ऐसा कदम उठाया है, जिसने उन्हें बड़ी राहत दी है। दरअसल, अब प्रदेश में कहीं भी, ढाबों या होटलों पर संचालित वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को पुलिस द्वारा आरोपी नहीं बनाया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल एवं इंदौर के पुलिस आयुक्तों को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही परेशान किया जाएगा।
जारी निर्देश के अनुसार, ऐसे मामलों में अकसर देखा जाता है कि पुलिस जब होटल-ढाबों पर दबिश देती है तो कार्रवाई के दौरान पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को भी आरोपी बनाती है। जबकि, ऐसी महिलाएं कई बार पहले से ही शोषित होती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, पुलिस को इन महिलाओं को दोषी ठहराने के बजाए पीड़ित और शोषित व्यक्तियों जैसा व्यवहार करना होगा।
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