
सागर। वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी,8225072664* पुलिस अधीक्षक सागर अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अपराधियों एवं जिला बदर आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना विनायका पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिला दण्डाधिकारी सागर द्वारा दिनांक 17.02.2026 को जारी जिला बदर आदेश के पालन में थाना विनायका पुलिस ने आरोपी सुखनंदन पिता शिवराज लोधी, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम डिलौना, थाना विनायका, जिला सागर को दिनांक 28.02.2026 को छह माह की अवधि के लिए जिला सागर की सीमाओं से बाहर थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में छोड़ा था। दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त जिला बदर आरोपी अपने गांव डिलौना में मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना विनायका पुलिस ने ग्राम डिलौना स्थित यात्री प्रतीक्षालय से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध थाना विनायका में अपराध क्रमांक 67/2026 अंतर्गत धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरांत न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को उप जेल बंडा में निरुद्ध कराया गया। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड,गिरफ्तार आरोपी सुखनंदन लोधी वर्ष 2001 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, चोरी, बलवा, महिलाओं से छेड़छाड़, शासकीय सेवकों से मारपीट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी वर्ष 2024 में भी जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बंडा प्रदीप वाल्मीकि के कुशल निर्देशन में संपन्न हुई। कार्रवाई में थाना प्रभारी विनायका उप निरीक्षक भूपेंद्र विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक क्रमांक 769 जयपाल सिंह घोष, प्रधान आरक्षक क्रमांक 919 लोकमन राही, आरक्षक क्रमांक 670 पुष्पेंद्र सेन एवं महिला आरक्षक क्रमांक 424 रोशनी पांडे की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही


