पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को लोक सभा चुनाव के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण
अशोक संचेती/ नगर पंचायत सभागृह नगरी में नगरी अनुभाग के उप पुलिस अधीक्षक के उपस्थिति में नगरी अनुभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को लोक सभा चुनाव के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण*
*नगर पंचायत सभागृह नगरी में नगरी अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों एवं थानें के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दी गई प्रशिक्षण*
दिनांक 09.03.24 को पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन में कांकेर लोक सभा क्षेत्र (विधान सभा सिहावा) निर्वाचन कार्य में लगने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन नगर पंचायत सभागृह नगरी में आयोजित किया गया था।
डीएसपी. भावेश द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त है कि जिला स्तर में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया उपरोक्त चुनाव प्रशिक्षण धमतरी जिले के समस्त अनुभाग और थाना स्तर में किया जायेगा।आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024को स्वतंत्र,निर्विघ्न एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश दिये गये।
चुनाव सेल प्रभारी द्वारा उक्त प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हेतु यह आवश्यक है कि समस्त स्तर के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवहार रखे एवं समस्त प्रकार के नियम तथा प्रक्रियाओं का निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में अक्षरसः पालन करे।
प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई –
01- कानून-व्यवस्था- अवैधानिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम की धाराओं के तहत अधिक से कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।
02- मतदान केन्द्रो का भ्रमण- वल्नरेबल क्षेत्रों का चिन्हांकन करने के लिये सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र जाकर भ्रमण करें एवं वल्नरेबल क्षेत्रो का चिन्हांकन कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जावे जो कि मतदान को प्रभावित कर सकते है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जावे।
03- मतदान संबंधी पुलिस की व्यवस्थायें
04- आदर्श आचार संहिता से संबंधी कानूनी प्रावधान बताये गये।
05- प्री पोल डे एवं पोल डे के संबंध में विस्तृत से चर्चा की गई।
06- एल.ओ.आर.- प्रभावी ढंग से कार्यवाही करते हुये स्थाई वारंट/गिरफ्तारी वारंट की तामीली, प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही की जाये।
07- पोस्टल बैलेट- निर्वाचन कार्य में लगने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ प्राईवेट कर्मचारियों के मतपत्र जारी किये जायेगे जिनको समय पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी एवं फार्म भरने की प्रक्रिया बताई गई।
08- कानून प्रावधान- आई.पी.सी.,आर.पी.एक्ट, सी.आर.पी.सी. एवं स्पेशल लोकल एक्ट के बारे में विस्तृत से बताया गया।
09- निर्वाचन के दौरान पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में रैंक वाईज चर्चा की गई एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया।
10- सम्पूर्ण प्रशिक्षण में यह बताया गया कि निर्वाचन संपन्न होने तक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण प्रक्रिया बनाए रखने हेतु रूल ऑफ लॉ का पालन मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों को किस प्रकार से करना है के संबंध में बताया गया।
आज के प्रशिक्षण में डीएसपी. भावेश साव,थाना प्रभारी नगरी थाना प्रभारी सिहावा,थाना प्रभारी मेचका,दुगली, केरेगांव, बोराई, चुनाव सेल प्रभारी सउनि.राकेश मिश्रा, आर.देवेन्द्र साहू,डुगेश साहू सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।