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*आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा, ऊषा कार्यकर्ता कोटवार एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदाय करने के निर्देश*

आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा, ऊषा कार्यकर्ता

कोटवार एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदाय करने के निर्देश*

 

प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ के निर्देश

 

सीहोर,10 जुलाई,2024

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता संविदा कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषाकार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।

 

ये परिवार अपात्र

होंगेपरिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षो में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता रहा हो। परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया हो। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो। विभाग के संबंधित हितग्राहियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदाय किये जाने के लिए समस्त पात्र हितग्रहियों की सूची आयुष्मान भारत “निरामयम्” म.प्र. को उपलब्ध कराई जाये। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला एवं बालविकास विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को निर्देश जारी किये है।

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