vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को भभुआ और मोहनियां में
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अगले महीने 14 तारीख को व्यवहार न्यायालय भभुआ एवं अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनियां में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से लोग व्यवहार न्यायालय, भभुआ एवं अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनियां में चल रहे मामले को आपसी सुलह-समझौते से सुलझा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के सचिव सुमन सौरभ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व वाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, टेलिफोन (बीएसएनएल) मामले, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद, सेवा (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित) वाद, अन्य दिवानी वाद आदि का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त प्रकार के वादों के पक्षकार अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च यानी मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं। सुलह-समझौते के लिए इच्छुक पक्षकार व्यवहार न्यायालय, भभुआ में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।