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सहारनपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इंतजार पुत्र इमरान को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सहारनपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये का जुर्माना

 

📍 सहारनपुर, 21 फरवरी 2025: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इंतजार पुत्र इमरान को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

 

क्या है मामला?

 

यह घटना थाना गागलहेड़ी क्षेत्र की है, जहां 23 सितंबर 2023 को पीड़िता के परिजनों ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा संख्या 171/23 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।

 

मजबूत पैरवी से मिली सजा

 

विवेचना निरीक्षक सुनील नागर द्वारा की गई।

 

शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

 

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, सहारनपुर ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

 

पुलिस का क्या कहना है?

 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से महिला और बाल सुरक्षा को लेकर समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

📞 रिपोर्ट: एलिक सिंह (संपादक)

📞 संपर्क: 8217554083

📞 जिला प्रभारी (BJAC) भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद्

 

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