
जिला संवाददाता सुखदेव आज़ाद
दोनों प्रकरण के नाबालिक बालिका को आरोपियों द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर कर शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण किया था दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर थाना बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत आरोपी- संजय जोशी उम्र 23 वर्ष निवासी कपिस्दा थाना बम्हनीडीह जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 09.01.2025 को थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रं. 03/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान अपहृत नाबालिक बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करना बताए जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2),87,64(2)(ड)BNS 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.03.25 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है इसी प्रकार थाना बलौदा क्षेत्र के आरोपी रवि चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी पहरिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 02.03.25 को अपराध क्रमांक 77/25 धारा 137 (2) BNS कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करना बताए जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2),96,64 BNS एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही में थाना बम्हनीडीह से निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव थाना प्रभारी बम्हनीडीह, सउनि. सुनील टैगोर, प्र.आर. सुनील सिंह सिसोदिया एवं सायबर सेल से प्रधान आरक्षक विवेक सिंह तथा थाना बलौदा प्रकरण में निरीक्षक अशोक कुमार वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, प्र0आर0 मुकेश यादव, आर0 श्याम राठौर का सराहनीय योगदान रहा।