
हरैया में लिटिल फ्लावर स्कूल पर कार्रवाई:अवैध निर्माण और गैर मान्यता कक्षाओं पर नगर पंचायत ने जारी किया नोटिस
स्कूल बिना मान्यता के नर्सरी से कक्षा आठ तक का संचालन कर रहा था।
हरैया के लिटिल फ्लावर स्कूल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल बिना मान्यता के नर्सरी से कक्षा आठ तक का संचालन कर रहा था। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
स्कूल को गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
नगर पंचायत हरैया ने स्कूल के तीसरे तल के अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया है। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।
स्वैच्छिक ध्वस्तीकरण न करने पर प्रशासन अवैध निर्माण को गिराएगा। खर्च के साथ 10प्रतिशत सरचार्ज भी वसूला जाएगा।
नगर पंचायत हरैया ने स्कूल के तीसरे तल के अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया है।
नगर पंचायत अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह राजू के अनुसार, स्कूल ने 2013 में तीसरे तल का नक्शा पास कराया था।
तीन साल तक निर्माण न होने से नक्शे की वैधता समाप्त हो गई। 2019-20 के बाद से स्कूल ने कोई नया नक्शा पास नहीं कराया है।
विद्यालय के प्रिंसिपल फादर जोजो केरल में एक मीटिंग में हैं। वे लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट करेंगे। प्रशासन ने अन्य अवैध निर्माणों की जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।