
वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: बुधवार को लोकसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन बिल कल गुरूवार को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया।लगभग 12 घंटे के इस बिल पर चर्चा होने के बाद रात करीब 2:33बजे बिल के लिए संसद में मतदान हुआ और 128/95 मतों से पारित कर दिया गया। अब वक्फ संशोधन बिल को अब भारत के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। महामहिम राष्ट्रपति जी अधिसूचना जारी करेंगे और यह बिल कानून के रूप में लागू हो जायेगा। कल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू जी ने राज्यसभा में दोपहर एक बजे बिल पेश करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नही बल्कि उनके हित के लिए लाया गया है। बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार लाना है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा कि यह बिल राष्ट्र हित मे है। राज्यसभा में बिल में चर्चा के दौरान पूरा विपक्ष इसका पूरजोर से विरोध करता रहा । इस नये बिल से वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को जबरन वक्फ की संपत्ति घोषित नही कर सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों पर भी दावा नही कर पायेगा। वक्फ बोर्ड केन्द्रीय परिषद में दो गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना अनिवार्य होगा। बोर्ड में दो महिलाओं को रखना जरूरी होगा। कलेक्टर को इसके संपत्ति के सर्वे का अधिकार होगा। वक्फ में कोई व्यक्ति वही संपत्ति दान कर सकेगा जो उसके नाम पर रजिस्टर होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। परिवार के लिए महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को सुरक्षित किया गया है।
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