
वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ के गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में गर्मी के इस मौसम में पेयजल उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर कमलेश लीना मंडावी जी ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पूरे जिले को 08 अप्रैल 2025से आगामी आदेश तक जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद से पीने के पानी को छोड़कर शेष अन्य कार्यों के लिए नये नलकूप खनन पर प्रतिबंध रहेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूरे जिले भर में तथा नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में केवल पेयजल के लिए ही नलकूप खनन की छूट दी जायेगी। इस दौरान किए जाने वाले नये नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को अवश्य देनी होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार नये नलकूप खनन की अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति भी बनाई गई है। पेन्ड्रारोड क्षेत्र के लिए पेन्ड्रारोड के एसडीएम और मरवाही क्षेत्र के लिए मरवाही के एसडीएम को नये नलकूप खनन अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। जानकारी अनुसार नलकूप खनन की अनुमति प्राप्त करने के लिए दो रूपय शुल्क जमा करके संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी दस दिनों के अंदर जांच कर अनुमति प्रदान कर सकेंगे। बिना अनुमति नलकूप खनन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।